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असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर विचार करने को लेकर सहमति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने के अनुरोध वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर विचार करने को लेकर सहमति जताई। वर्ष 1991 के पूजा स्थल कानून में किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 के अनुसार बनाए रखने की बात कही गई है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने आदेश दिया कि ओवैसी की नई याचिका को इस मामले में लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाए और कहा कि मामले में 17 फरवरी को सुनवाई की जाएगी।

सुनवाई शुरू होने पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी की ओर से पेश हुए वकील निजाम पाशा ने कहा कि अदालत इस मुद्दे पर विभिन्न याचिकाओं पर विचार कर रही है और नई याचिका को भी उनके साथ संलग्न किया जा सकता है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम इस मामले को संबंधित अन्य मामलों के साथ संलग्न कर रहे हैं। ओवैसी ने 17 दिसंबर, 2024 को वकील फुजैल अहमद अय्यूबी के माध्यम से याचिका दायर की थी।