जीरा शराब फैक्ट्री को HC से राहत मिली है। फैक्ट्री में रखा एथेनॉल फैक्ट्री से बाहर निकालने की हाई कोर्ट ने इजाजत दी है।कोर्ट ने पंजाब सरकार को भीदिए आदेश दिए कि वह एथनॉल निकालते समय पूरी सुरक्षा दें। हाईकोर्ट ने इस काम को पूरा करने के लिए फैक्ट्री को 1 हफ्ते का समय दिया है। फैक्ट्री ने ही हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा था की फैक्ट्री में भारी मात्रा में एथेनॉल रखा हुआ है जो कि बेहद घातक साबित हो सकता है। वह इस मामले में पंजाब सरकार इस एथेनॉल को बाहर निकालने का आग्रह कर चुके हैं लेकिन सरकार उनकी मांग को नहीं मान रही है। यह भी बता दें की पिछली सुनवाई पर सरकार ने कहा था कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं लेकिन फैक्ट्री के एक्साइज लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी है तो कैसे समान बाहर निकलने की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन आज हाईकोर्ट ने फैक्ट्री में रखा हुआ एथनॉल बाहर निकलने की फैक्ट्री को इजाजत दे दी है।
जीरा शराब फैक्ट्री को एचसी से मिली राहत, कोर्ट ने एथेनॉल बाहर निकालने की दी इजाजत
- Post author:businesSsKhas
- Post published:March 14, 2023
- Post category:ਪੰਜਾਬ
