जालंधर, जालंधर जिले के अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नगर निगम/परिषद और नगर पंचायत चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट डा. हिमांशु अग्रवाल ने बी.एन.एन.एस., 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि 21 दिसंबर 2024 को कोई भी राजनीतिक दल मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार नहीं करेगा।
सुरक्षा में लगे अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारी पर लागू नहीं होगा लेकिन इन अधिकारियों को भी अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रखना होगा। मतदाताओं को अशासकीय मतदाता पहचान पर्ची जारी करने के लिए मतदान केन्द्रों की परिधि के 200 मीटर के अंदर कोई बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा।c
