नई दिल्ली. हर साल, इनकम टैक्स भरने और रिटर्न फाइल करने से पहले आप कुछ फायदे लेते हैं, जो आपके टैक्स की देय राशि को कम करते हैं. इन फायदों को एग्जंप्शन (Exemption) और कटौती (Deduction) कहा जाता है.
ये आपकी कर योग्य आय को कम करने में मदद करते हैं. हालांकि, नई टैक्स व्यवस्था में इनमें से अधिकांश फायदे हटा दिए गए हैं, लेकिन आप पुरानी टैक्स व्यवस्था में इनका लाभ उठा सकते हैं.अक्सर लोग टैक्स डिडक्शन और टैक्स एग्जंप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं. खासतौर पर ऐसे युवा जो अभी नए-नए टैक्सपेयर बने हैं. ये दोनों ही टैक्स की देनदारी कम करने का तरीका हैं लेकिन इन एक बहुत बड़ा बुनियादी अंतर है. आज हम जानेंगे कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर है?
