नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निठारी हत्याकांड से जुड़े अंतिम बचे मामले में सुरेंद्र कोली की सजा को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कोली द्वारा दायर क्युरेटिव याचिका को स्वीकार कर लिया। यह याचिका 2011 के उस फैसले के खिलाफ थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा था।
कोली ने यह क्युरेटिव याचिका इस आधार पर दायर की थी कि उसे बाकी बारह मामलों में बरी किया जा चुका है। जस्टिस विक्रम नाथ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि कोली को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का 15 फरवरी 2011 का वह फैसला, जिसमें उसकी सजा को बरकरार रखा गया था, और 28 अक्टूबर 2014 का वह आदेश, जिसमें उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज की गई थी दोनों को रद्द कर दिया गया और उसे बरी कर दिया गया।
