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जिला मैजिस्ट्रेट ने पेट्रोल पम्पों एवं बैंकों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के आदेश

जालंधर, अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट मेजर डा. अमित महाजन ने फौजदारी संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा में पेट्रोल पंपों और बैंकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए है साथ ही यह भी कहा गया है कि इन कैमरों में कम से कम सात दिन की रिकार्डिग होनी चाहिए।यह आदेश 18 जून 2024 तक लागू रहेगे।