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पी.जी. फैशन डिजाइनिंग विभाग, एल.के.सी.डब्ल्यू. की छात्राओं ने जी.एन.डी.यू .के नतीजों में बाजीमारी

संदेशखाली मामले पर ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाई कोर्ट ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और केस दोनों को आज ही CBI को सौंपने का आदेश दिया है। संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों पर 5 जनवरी को हमला हुआ था। केंद्रीय एजेंसी अब निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां को जल्द ही हिरासत में ले सकती है। शेख को पिछले हफ्ते उत्तर 24 परगना जिले के मिनाखान में एक घर से गिरफ्तार किया गया था।

चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि मंगलवार शाम 4.30 बजे तक उसके आदेशों का पालन हो। मालूम हो कि ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ने एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी और इसे लेकर अलग-अलग अपील दायर की थी, जिसमें हमले की जांच को लेकर CBI और राज्य पुलिस की संयुक्त विशेष जांच टीम (SIT) के गठन का आदेश दिया गया था। ईडी की मांग थी कि जांच केवल सीबीआई को ही भेजी जाए। वहीं, राज्य सरकार ने जांच केवल राज्य पुलिस को देने की मांग रखी थी।

चीफ जस्टिस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले पर सोमवार को भी सुनवाई की थी। इस दौरान ईडी, राज्य सरकार और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ में जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य भी शामिल थे। खंडपीठ ने शेख को संदेशखाली में यौन अत्याचार और आदिवासी लोगों की भूमि हड़पने के आरोपों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए पक्षकार बनने की इजाजत दी, जिसकी सुनवाई यह खुद कर रही है। शेख के वकील ने स्वत: संज्ञान प्रस्ताव में सुनवाई की प्रार्थना की थी, जिस पर अदालत ने बुधवार को सुनवाई करने का निर्देश दिया है।