Business Khas

Latest news
ਆਟੋ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖੀਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜੜ ਵਰਗ੍ਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਈ 7 ਅਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ 3 ਸਾਲਾ ਸਮਰਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਖਸ ’ਤੇ ਧਰਮ ਜਾਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ ਅੱਜ ਹੁੰਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਲਰਟ पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने किया जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का किया निरीक... करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात पंजाब को मिलेगी : केवल सिंह ढिल्लों ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੱਠ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਦੇਵੋਗੇ
You are currently viewing हाईकोर्ट का बड़ा आदेश : बांके बिहारी मंदिर के भक्तों का डाटा मांगा

हाईकोर्ट का बड़ा आदेश : बांके बिहारी मंदिर के भक्तों का डाटा मांगा

इलाहाबाद, हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में भीड़ प्रबंधन को लेकर विस्तृत जानकारी तलब की है। कोर्ट ने आदेश दिया कि कृष्ण जन्माष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा, हरियाली तीज और होली के दौरान मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का डाटा पेश किया जाए। इसके अलावा अतिक्रमण हटाए जाने के बाद भीड़ नियंत्रण में क्या सुधार हुआ।

इस पर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। यह निर्देश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने अनंत शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 जनवरी तय की है। हाईकोर्ट ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अतिक्रमण हटाए जाने के बाद भीड़ नियंत्रण में क्या बदलाव आया है।

कोर्ट ने सड़क और अन्य खाली जगहों की स्थिति की जानकारी भी मांगी है। सेवायतों के अधिवक्ता संजय गोस्वामी ने कोर्ट को बताया कि जनहित याचिका की ग्राह्यता पर सवाल उठाया गया है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सेवायतों की ओर से बिना नोटिस के ध्वस्तीकरण पर आपत्ति की गई थी। इस पर सरकारी पक्ष ने बताया कि सभी अतिक्रमण नियमानुसार नोटिस देकर हटाए गए हैं।