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एक अप्रैल से लागू होंगे इनकम टैक्स के नए नियम

भारत सरकार ने आयकर अधिनियम 2025 को नोटिफ़ाई कर दिया है. ये अधिनियम एक अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा. यह 64 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा. जानकारों का कहना है कि इस नए कानून के आने से टैक्स सिस्टम सरल बनेगा, अनुपालन बेहतर होगा, और मुक़दमेबाजी भी घटेगी. टैक्स स्लैब या दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कई बदलाव लाए गए हैं जो सैलरीड लोगों, निवेशकों और व्यवसायियों को प्रभावित करेंगे. अब ‘फाइनेंशियल ईयर’ और ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह सिर्फ एक ही ‘टैक्स ईयर’ होगा. इससे कन्फ़्यूजन कम होगा और टैक्स कैलकुलेशन आसान बनेगा. अब साधारण आईटीआर (आईटीआर-1 और आईटीआर-2) की फ़ाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई होगी. बिजनेस/प्रोफ़ेशन वाले आईटीआर की डेडलाइन (ITR-3 और ITR-4) 31 अगस्त तक होगी. इसके अलावा ऑडिट वाले केस/कंपनियों के लिए ये 31 अक्तूबर तक होगी. कुछ स्पेशल केस में डेडलाइन 30 नवंबर तक रहेगी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समयसीमा भी बढ़ाई गई है. टैक्स ईयर के अंत से 12 महीने तक, कुछ फीस के साथ रिवाइज्ड रिटर्न फ़ाइल किए जा सकेंगे.