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बजट में इनकम टैक्स भरने वालों को राहत दी

केंद्र सरकार देश के लिए 1 फरवरी को बजट पेश करेगी, जिसमें इनकम टैक्स भरने वाले से लेकर आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं. ऐसा माना जा रहा है कि 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सेशन में सरकार पुराने इनकम टैक्स नियम को बदल सकती है. सरकार नया इनकम टैक्स बिल पेश कर सकती है.

आगामी बजट सत्र में केंद्र सरकार आयकर कानून 1961 को और आसान बनाने और उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए नया इनकम टैक्स बिल पेश कर सकती है. क्योंकि पिछले बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर कानून की समीक्षा की बात कही थी, जिसके लिए CBDT ने एक समिति भी बनाई है. रिपोर्ट के मुताबिक, नए कानून के ड्राफ्ट की समीक्षा लॉ मिनिस्ट्री की ओर से की जा रही है. बजट सत्र के दूसरे पार्ट में इसे पेश किया जा सकता है. इसको ध्यान में रखते हुए बजट में भी टैक्सपेयर्स को राहत देने लिए फैसले लिए जा सकते हैं. न्यू टैक्स रिजीम में छूट मिल सकती है.

सरकार आगामी बजट में जीडीपी की गति को सुधारने के लिए सरकार टैक्सपेयर्स को राहत दे सकती है. न्यू टैक्स रिजीम में सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है. सरकार का मकसद लोगों के खर्च को बढ़ावा देना है. क्योंकि, जब तक लोग पैसे खर्च नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमी को सुधारना मुश्किल हो जाएगा.

अभी सरकार की ओर 7 लाख रुपये तक सालाना कमाने वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता है. सरकार इस लिमिट को और बढ़ा सकती है. इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख तक कर सकती है. क्योंकि इससे पहले भी इस लिमिट को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये तक किया गया था.